क्या पुलिस को मारने का अधिकार है / पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी – पुलिस हमारे लिए बहुत ही सन्मानीय माने जाते हैं. क्योंकि यह नागरिको के संरक्षण का काम करती हैं. पुलिस देश की जनता की मदद करती हैं. और गुनाह करने वाले लोगो को सजा देती हैं.
लेकिन क्या पुलिस को मारने का अधिकार है. इस बारे में हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से जानकारी प्रदान करने वाले हैं. इसलिए यह जानकारी पाने के लिए आज का हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरुर पढ़े.
दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है की क्या पुलिस को मारने का अधिकार है. इसके अलावा इस टॉपिक से जुडी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं.
तो आइये हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं.
क्या पुलिस को मारने का अधिकार है
जी नहीं, पुलिस के पास ऐसा कोई भी अधिकार नही होता है की वह किस को मारे. अगर फिर भी पुलिस किसी को मारती हैं. तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की मदद लेकर स्वयं का बचाव कर सकता हैं.
पुलिस के पास मारने का अधिकार नही होता हैं. चाहे कैसा भी आरोपी हो पुलिस बीना न्यायालय की इजाजत किसी को भी मार नही सकती हैं. पुलिस के पास नागरिकों के संरक्षण का अधिकार होता हैं. मारने अधिकार पुलिस का नही होता हैं.
आरोपी का जुर्म चाहे कितना भी संगीन क्यों ना हो पुलिस आरोपी नही मार सकती हैं. लेकिन पुलिस आरोपी को इसलिए मारती हैं. की आरोपी आसानी से जुर्म कबूल ले. लेकिन कानून के अनुसार ऐसा करना गलत हैं.
अगर पुलिस किसी आरोपी को मारती हैं. तो आरोपी व्यक्ति पुलिस के खिलाफ कोर्ट में बता सकता हैं. कोर्ट दोषी पुलिस को ऐसी हरकत करने पर सजा भी दे सकती हैं.
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पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी
पुलिस के कुछ मुख्य अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की हैं.
एफआईआर दर्ज करना और आरोपी के खिलाफ कारवाई करना
पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है की कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचता हैं. तो सबसे पहले शिकायतकर्ता की एफआईआर दर्ज करनी चाहिए. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कारवाई करने का काम शरू करना चाहिए.
संसद के नियम और अधिनियम का पालन करना
संसद के द्वारा जो भी नियम और अधिनियम बनाए गए हैं. उन नियम और अधिनियम का उल्लघंन ना हो इस बात का ध्यान रखना पुलिस का कर्तव्य होता हैं.
कानून व्यवस्था बनाए रखना
हर एक राज्य और शहर में पुलिस को नागरिक के संरक्षण काम दिया गया हैं. तो पुलिस का यह भी कर्तव्य बनता है की वह नागरिको का संरक्षण करे. उनकी मदद करे. और कानून व्यवस्था अच्छे से बनाए रखे.
राज्य में कम से कम अपराध हो इस बात का ध्यान भी पुलिस को रखना होता हैं. अगर अपराध अधिक बढ़ जाते हैं. कानून व्यवस्था भी बिगड़ जाती हैं.
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अपराधिक गतिविधियां सुलझाना
अपराधिक गतिविधियां सुलझाना भी पुलिस का अधिकार और कर्तव्य माना जाता हैं. जैसे की छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, क्रिमिनल केस सुलझाना, कत्ल के केस को सुलझाना, चोरी जुंवा जैसे केस को सुलझाना आदि प्रकार की अपराधिक गतिविधियां सुलझाने का कार्य भी पुलिस का होता हैं.
इसके अलावा चुनाव, उत्सव, मेले, धरना, रैली आदि में सुरक्षा प्रदान करना भी पुलिस का मुख्य कर्तव्य माना जाता हैं. ताकि समाज और राष्ट्रीय संपति का नुकसान ना हो.
पुलिस को गाली देने पर कौन सी धारा लगती है
किसी भी व्यक्ति और पुलिस को गाली देना कानूनन अपराध माना जाता हैं. अगर आप किसी भी व्यक्ति या पुलिस को गाली देते हैं. या फिर कोई अन्य व्यक्ति या पुलिस आपको गाली देती हैं. तो गाली देने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 लगाईं जाती हैं.
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निष्कर्ष
दोस्तों आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया है की क्या पुलिस को मारने का अधिकार है. इसके अलावा इस टॉपिक से जुडी अन्य और भी जानकारी प्रदान की हैं.
हम उम्मीद करते है की आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा. अगर उपयोगी साबित हुआ हैं. तो आगे जरुर शेयर करे. ताकि अन्य लोगो तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके.
दोस्तों हम आशा करते है की आपको हमारा यह क्या पुलिस को मारने का अधिकार है / पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी आर्टिकल अच्छा लगा होगा. धन्यवाद
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